What Is Transfer Of Memorandum In Hindi? – दोस्तों जब आप कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपने ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम यानी TM के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है की ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम क्या होता है? (What Is Transfer Of Memorandum In Hindi?) अधिकतर आपने ट्रांसफर ऑफ़ मेमोरेंडम शब्द का इस्तेमाल नोएडा प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सुना होगा।
अपने अधिकतर जगहों पर रजिस्ट्री दाखिल खारिज जैसे शब्द सुने होंगे लेकिन अगर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास कोई जमीन या प्लाट खरीदने हैं तो प्राधिकरण को ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम यानी TM चार्ज भी देना पड़ता है।
आज के इस ब्लॉग में हम लोग ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे की ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम क्या होता है? (What Is Transfer Of Memorandum In Hindi?), ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम में कितना पैसा लगता है? और ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम कराना क्यों जरूरी है? साथ ही हम जानेंगे अगर आप ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
इन सभी विषयों पर हम एक-एक करके बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम क्या होता है?
ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम (TM) क्या है? – What Is Transfer Of Memorandum In Hindi?
जब कोई व्यक्ति नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर लीज होल्ड की प्रॉपर्टी खरीदता है तो विकास प्राधिकरण को स्टैंप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ साथ ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर चार्ज भी अथॉरिटी को अदा करना पड़ता है। जिसे हम ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में TM Charge कहते है।
रियल एस्टेट में टीएम क्या है? What Is TM In Real Estate?
ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम (टीएम) लीजहोल्ड संपत्ति लेनदेन में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप एक लीजहोल्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या बेच रहे हों तो टीएम एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्ति के मालिक को स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है। इसका अधिक चलन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने में होता है। यदि कोई लीजहोल्ड संपत्ति बेची या हस्तांतरित की जा रही है तो अथॉरिटी द्वारा ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम जारी किया जाता है।
ट्रांसफर चार्ज किसे पे करना होता है? Who Pays TM Charges Buyer or Seller?
ट्रांसफर ऑफ़ मेमोरेंडम एक प्रकार का चार्ज है जिसे आपको अथॉरिटी में जमा करना होता है। इस चार्ज को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा कर सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि TM Charges प्रॉपर्टी खरीददार को ही देना पड़ता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर चार्ज बायर (क्रेता) ही पे करे सेलर (विक्रेता) भी कर सकता है।
अगर TM Charge सेलर पे करेगा तो वह अपने प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू उसी हिसाब से बढा लेगा। कुल मिलाकर TM Charges प्रॉपर्टी बार को ही पे करना पड़ता है।
ट्रांसफर ऑफ़ मेमोरेंडम चार्ज क्यों देना पड़ता है? – Why Is TM Charge Required In Noida?
नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में व्यक्ति (बायर) को लीज होल्ड प्लॉट अलॉट करती है। आमतौर पर लीजहॉल्ड प्रॉपर्टी की अवधि 99 साल की होती है। आपको बता दें कि लिज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी के प्रकार हैं। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में जमीन का मालिक व्यक्ति स्वयं होता है जबकि लिज होल्ड प्रॉपर्टी में व्यक्ति को घर या जमीन पट्टे पर दी जाती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए यहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे ही जमीन के मालिक है।
हर बार प्रॉपर्टी के ओनरशिप में परिवर्तन होने पर मतलब कि अगर प्रॉपर्टी रीसेल हो रही है इसलिए खरीदार को उस प्रॉपर्टी के लिए TM Charge या ट्रांसफर चार्ज पे करना पड़ता है। TM Charge या ट्रांसफर चार्ज केवल प्रॉपर्टी के रीसेल होने पर लगता है। यदि आप किसी बिल्डर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें TM Charge चार्ज नहीं लगता है।
TM Charge कितना लगता है? – How Much Does TM Charge Cost?
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर हर सेक्टर और लोकेशन का अलग-अलग TM Charge लगता है।
अगर आपको ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम चार्ज की सटीक जानकारी चाहिए तो अथॉरिटी ऑफिस में जाकर पता करना होगा।
दोस्तों वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में TM Charge 725 रूपए प्रति मीटर है।
यह रेट फिलहाल अभी के लिए हैं अगर आप इस लेख को भविष्य में पढ़ते हैं तो यह रेट बढ़ या घट भी सकता है।
अब हम बात करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ़ मेमोरेंडम कैसे अप्लाई किया जाता है?
ट्रांसफर ऑफ़ मेमोरेंडम कैसे अप्लाई करें? – How To Apply For Transfer Of Memorandum?
ऑफलाइन आवेदन – Offline Application
ट्रांसफर ऑफ़ मेमोरेंडम को ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए अथॉरिटी ऑफिस जाकर कर सकते हैं लेकिन आपको भी पता होगा कि सरकारी ऑफिस में कैसे काम होता है।आपको कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अगर आपको समय बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वकील की जरूरत होगी जो आपके लिए TM ( ट्रांसफर ऑफ़ मेमोरेंडम) की सारी प्रक्रिया कर सके।
ऑनलाइन आवेदन – Online Application
अगर आप खुद से ही ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम की प्रक्रिया ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने ऑफिशल वेबसाइट लॉन्च की है। मान लीजिए की आप नोएडा में ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें।
नोएडा की तरह ही आप ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। प्रॉपर्टी का TM कराने के लिए TM Form होना जरूरी है।
TM Form क्या होता है? – What Is TM Form?
नोएडा अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम को अप्लाई करने के लिए टीएम फॉर्म का होना अनिवार्य है। TM Form एक सिंपल सा फॉर्म होता है जिसमे सेलर और प्रॉपर्टी की डिटेल भरी जाती है। इस फार्म के साथ सेलर का शपथ पत्र और सेलर के लिए केवाइए (KYA) फॉर्म भी होता है। KYA Form को Know Your Allottee फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होता है वर्ना आपका ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम कैंसिल भी हो सकता है।
TM Form डाउनलोड कैसे करें? – How To Download TM Form?
TM Form को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाकर ‘TM Form Noida’ टाइप करना है। इसी तरह से आप बड़ा और यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भी टीएम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
TM Form डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
निष्कर्ष / Conclusion
ऊपर हमने जाना की ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम क्या होता है? (What Is Transfer Of Memorandum In Hindi?), ट्रांसफर ऑफ़ मेमोरेंडम कराना क्यों जरूरी है और ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम को कैसे अप्लाई किया जाता है?
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