Dakhil Kharij Me Kitna Paisa Lagta Hai – अगर आप आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको रियल एस्टेट क्षेत्र में संपूर्ण नॉलेज रखनी चाहिए। बहुत से लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रजिस्ट्री तो कर लेते हैं लेकिन दाखिल खारिज के बारे में अपरिचित रहते हैं। हालांकि किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन को खरीदने के बाद रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करवाना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बिना आप उसे जमीन के पूर्णता मालिक नहीं बन पाते हैं और बाद में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दाखिल खारिज करवाने में काफी पैसे लगेंगे शायद इस वजह से भी लोग दाखिल खारिज नहीं करवा पाते हैं।
दोस्तों आज के इस लेख में हम आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज करवाने में कितने पैसे लगते हैं? (Dakhil Kharij Me Kitna Paisa Lagta Hai) आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि आपको हर फील्ड में फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर्टी सहायता आपके लिए संपूर्ण सवालों का जवाब आपके समक्ष लेकर आता रहता है और आपको प्रॉपर्टी में होने वाली धोखाधड़ी से बचाता रहता है।
आज का टॉपिक भी आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है क्योंकि आज के इस लेख में हम लोग बात करेंगे की दाखिल खारिज में कितना पैसा लगता है? दोस्तों लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है?
दाखिल खारिज क्या होता है? – What Is Dakhil Kharij In Hindi ?
दाखिल खारिज एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति का हस्तांरण मालिक द्वारा खरीददार को ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत संपत्ति के मूल मालिक का नाम जिसके नाम पर भूमि है, को हटाकर खरीददार या क्रेता के नाम लैंड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाता है। इसी प्रक्रिया को ही दाखिल ख़ारिज कहते है।
अगर हम दाखिल खारिज के दोनो शब्दों को देखें तो दाखिल का मतलब होता है – दर्ज करना या दाखिल करना और खारिज का मतलब होता है – निरस्त करना। दाखिल खारिज की इस प्रक्रिया में विक्रेता का नाम भूलेख विभाग में से हटाकर क्रेता का नाम दर्ज किया जाता है।
नोट – जो व्यक्ति जमीन बेचता है उसे विक्रेता (Seller) कहते हैं और जो व्यक्ति जमीन खरीदता है उसे क्रेता (Buyer) कहते हैं।
मानलीजिए आपने एक मकान खरीदा है और आपने मकान का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो इस स्थिति में मकान का मालिक वही पहले वाला मालिक बना रहता है जब तक जब तक कि आप दाखिल खारिज नहीं करवा लेते हैं। दाखिल खारिज के प्रक्रिया में पहले वाले मालिक का नाम हटा दिया जाता है और नए व्यक्ति का नाम दर्ज कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि दाखिल खारिज में कितना पैसा लगता है? (Dakhil Kharij Me Kitna Paisa Lagta Hai?) अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और आप अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो आपको कितनी फीस चुकानी पड़ेगी?
दाखिल खारिज में कितना पैसा लगता है? Dakhil Kharij Me Kitna Paisa Lagta Hai?
Dakhil Kharij UP Fees
अगर आप उत्तर प्रदेश में अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो भूलेख विभाग में 2000 से लेकर 3000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए आपको वकील फीस भी अलग से लग सकती है। अगर हम कुल मिलाकर सभी खर्चों की बात करें तो लगभग ₹5000 से ₹6000 का खर्च आता है।
जब आप दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन देते हैं तो 15 दिन के बाद दाखिल खारिज हो जाता है और आपका नाम ऑनलाइन दिखना शुरू हो जाता है। आप ऑनलाइन यूपी भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दाखिल खारिज का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
दाखिल खारिज में कितना पैसा लगता है? Dakhil Kharij Me Kitna Paisa Lagta Hai?
Dakhil Kharij All State Fees
दोस्तों ऊपर हमने जाना कि अगर आप उत्तर प्रदेश में दाखिल खारिज करवाते हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे लेकिन मान लीजिए कि अगर आप देश के किसी अन्य राज्य में रहते हैं तो दाखिल खारिज में कितना पैसा लगेगा? (Dakhil Kharij Me Kitna Paisa Lagta Hai?) आपको बता दे की यह हर राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि दाखिल खारिज के लिए कितनी फीस तय की गई है। वैसे आमतौर पर यह दाखिल खारिज की फीस ₹2000 से लेकर ₹6000 तक हो सकती है। किसी राज्य में ऐसा भी देखा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति के लिए दाखिल खारिज की फीस नहीं ली जाती है।
अब आप समझ चुके होंगे कि दाखिल खारिज में कितना पैसा लगता है? (Dakhil Kharij Me Kitna Paisa Lagta Hai?) अब हम लोग यह जानते हैं कि आखिर दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी है? और दाखिल खारिज ना कराने से क्या-क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं?
दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी है? Why Is It Necessary To Get The Land registered Mutation ?
दाखिल खारिज न कराने के 4 बड़े नुकसान नीचे दिए गएँ हैं :-
- यदि सरकार किसी परियोजना के तहत आपकी जमीन का अधिग्रहण करती है तो बदले में उस जमीन का मुआवजा मिलता है लेकिन अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आप इस भुगतान के पात्र नहीं होंगे।
- यदि कोई प्राकृतिक आपदा के कारण आपके घर को नुकसान होता है तो इस स्थिति में अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आपको कोई सरकारी सहायता नहीं प्राप्त होगी।
- अगर आपने अपनी जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आप किसी मुसीबत के समय किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी आप उसे जमीन के पूर्णता मालिक नहीं हुए है। दाखिल खारिज कराने के बाद ही आपको कानूनी रूप से उस जमीन या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलता है।
- अगर आपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो जिस व्यक्ति से अपने जमीन खरीदी है वह व्यक्ति चाहे तो उसे जमीन को दोबारा भेज सकता है क्योंकि उसके पास अभी भी जमीन बेचने के अधिकार है। ऐसी स्थिति में आपको भारी नुकसान हो सकता है।
निष्कर्ष / Conclusion
दाखिल खारिज (Mutation) की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों के राजस्व कार्यालयों (तहसीलदार) में होती है। यदि आपने अभी तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आपको नजदीकी तहसीलदार के कार्यालय जाकर दाखिल खारिज के लिए अर्जी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद रजिस्ट्री और दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है।
दोस्तों ऊपर हमने जाना की दाखिल खारिज क्या होती है दाखिल खारिज में कितना पैसा लगता है (Dakhil Kharij Me Kitna Paisa Lagta Hai?) और दाखिल खारिज करवाना क्यों जरूरी है? हमने उपरोक्त पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने की कोशिश की है।
उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी से अपने आप को बचा सके।