दाखिल खारिज हुआ है या नहीं कैसे पता करें? Mutation of Property Status Check 2024.

दाखिल खारिज हुआ है या नहीं कैसे पता करें? Mutation of Property Status Check 2024. नमस्कार दोस्तों आज के इस प्रॉपर्टी सहायता में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम भूमि से जुड़ी हुई कागजों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें से एक दाखिल खारिज होता है, जिसे Mutation Of Property भी कहते हैं? दाखिल खारिज क्या होता है? दाखिल खारिज़ का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें और दाखिल खारिज के लिए कैसे अप्लाई करें?

घर बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लॉट या ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन खरीदते समय लोग उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। लेकिन कई बार वे एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया करवाना भूल जाते हैं। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज़ कहते है।

दाख़िल ख़ारिज को प्रॉपर्टी का म्यूटेशन भी कहते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी पर दाख़िल ख़ारिज नहीं करवाया जाता है, तो आपको उस पर पूरा कानूनी अधिकार नहीं मिल सकता है।

दाखिल खारिज क्या है? What is Mutation of property?

दाखिल खारिज मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। दाखिल का अर्थ दखल करने से है और खारिज का अर्थ निरस्त करने से है। दाखिल खारिज में विक्रेता का नाम रजिस्टर से हटाकर क्रेता का नाम दाखिल किया जाता है। दाखिल खारिज के पश्चात ही खरीदार उसे जमीन का मालिक आना हक प्राप्त करता है और मालिकाना हक विक्रेता से क्रेता के पास पूरी तरह चला जाता है इसे ही हम दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। दाखिल खारिज को अंग्रेजी में Mutation Of Property भी कहते हैं।

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दाखिली खारिज हुआ है या नही कैसे पता करें? mutation status?

दाखिली खारिज हुआ है या नही कैसे पता करें? mutation status?

कई बार प्रॉपर्टी खरीदार प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हैं लेकिन दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं दे पाए जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग मन में सवाल आता है कि किसी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कैसे चेक करें? ऐसे में आप जिस राज्य में रहते है या जिस राज्य में आपकी भूमि है, आप उस राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दाखिल खारिज का स्टेटस देख सकते है। उदाहरण के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो निम्नलिखित दिए गए चरणों को फॉलो करें।

दाखिल खारिज ऑनलाइन कैसे चेक करें? How to check Dakhil Kharij online?

1. उत्तर प्रदेश के भूलेख विभाग की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाएं

2. होम पेज पर दिख रहे “संपत्ति खोजें” के विकल्प पर क्लिक करें।
3. अब आप यूजर आईडी, पासवर्ड, और कैप्चा भरकर ‘प्रवेश करें’ पर क्लिक करें। यदि यदि आपने यूजर आईडी नहीं बनाई है तो आप नीचे “यहां रजिस्टर करें” पर क्लिक करके नई आईडी बना सकते हैं।
4. उसके बाद संपत्ति खोज के नीचे कई सारे विकल्प दिए होंगे जिसमे से “पंजीकृत विलेखों के विवरण” पर क्लिक करें।
5. अब आपके सामने संपत्ति की डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आप अपनी संपत्ति का डिटेल भरकर और कैप्चा भरकर विवरण देखे पर क्लिक करके संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दाखिल खारिज़ ऑफ़लाइन चेक कैसे करें? How to check Dakhil Kharij ofline?

किसी भी जमीन का दाखिल खारिज ऑफलाइन चेक करने के लिए लोकल रजिस्ट्रार कार्यालय (SRO) या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज देखा जा सकता है। इसके लिए आपको दखिल खारिज स्टेटस की जानकारी पाने के लिए एक ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा। आप चाहे तो लोकल रजिस्टर कार्यालय में जाकर किसी वकील से भी संपर्क करके दाखिल खारिज का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हालांकि यहां पर आपको वकील को फीस भी देनी पड़ सकती है।

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दोस्तों उपरोक्त जानकारी के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि किसी भी जमीन का दाखिल खारिज कैसे चेक कर सकते हैं? लेकिन अगर आपने कोई जमीन खरीदी है और आपने अभी तक उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आप अपने जमीन का दाखिल खारिज कैसे करवा सकते हैं?

जमीन की दाखिल खारिज को कैसे करवाए? How to get the land mutation done?

जमीन की दाखिल खारिज को कैसे करवाए? How to get the land mutation done?

जब आप किसी प्रकार की भूमि को खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होने के पश्चात 10 से 15 दिन के भीतर आपको तहसील या भूलेख विभाग में आवेदन करना होता है। आपको बता दें कि किसी भी जमीन के रजिस्ट्री होने के पश्चात 90 दिनों के भीतर दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है।

जमीन की दाखिल खारिज करवाने के लिए आपके नजदीकी तहसील या सब रजिस्टार ऑफिस में जाकर आवेदन देना होता है। अगर आपको दाखिल खारिज करवाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप किसी वकील की भी सलाह ले सकते हैं। जमीन के दाखिल खारिज करवाने के लिए आपको रजिस्ट्री की कॉपी और अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।

दाखिल खारिज का आवेदन करने के दो हफ्ते पश्चात ऑनलाइन या ऑफलाइन कागज प्राप्त कर सकते हैं। दाखिल खारिज का आवेदन आपको 90 दिनों के अंदर ही कर देना चाहिए नहीं तो जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची है व आपकी भूमि दुबारा बेच सकता है। जमीन का दाखिल खारिज करवाने के बाद ही आपको पूर्णत: मालिकाना हक प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

आज आपने जाना की दाखिली खारिज़ क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है,दाखिल खारिज एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो आपकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह के फ्रॉड होने से बचाने में मदद करता है। अगर आपने किसी जमीन का दाखिल-खारिज करा लिया है तो इसका मतलब है कि आप उस जमीन के पूरे तरीके से मालिक है। अगर आपको हमरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें।

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Hello friends, My name is Ajit Kumar Gupta I am the writer and founder of Property Sahayta and share all the information related to real estate investment tips and property guides through this website.

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