जमीन रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है ?

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दाखिल खारिज का मतलब है कि वह जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर हो गयी है

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दाखिल ख़ारिज करवाने में ट्रांसफर चार्ज और स्टैंप ड्यूटी देनी होता है

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उत्तर प्रदेश में ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद 15 से 30 दिनों के बीच दाखिल-खारिज करवाना ज़रूरी है

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दाखिल-खारिज करवाने के बाद ही कोई व्यक्ति कानूनी रूप से पूर्णतः मालिक बन पाता है। 

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दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सभी राज्यों के तहसीलदार कार्यालय में की जाती है

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