जमीन रजिस्ट्री
के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है ?
WWW.PROPERTYSAHAYTA.COM
दाखिल खारिज का मतलब है कि वह जमीन आपके नाम पर
ट्रांसफर
हो गयी है
WWW.PROPERTYSAHAYTA.COM
दाखिल ख़ारिज करवाने में ट्रांसफर चार्ज और
स्टैंप ड्यूटी
देनी होता है
WWW.PROPERTYSAHAYTA.COM
उत्तर प्रदेश में ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद
15 से 30
दिनों के बीच दाखिल-खारिज करवाना ज़रूरी है
WWW.PROPERTYSAHAYTA.COM
दाखिल-खारिज करवाने के बाद ही कोई व्यक्ति कानूनी रूप से
पूर्णतः मालिक
बन पाता है।
WWW.PROPERTYSAHAYTA.COM
दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सभी राज्यों के
तहसीलदार कार्यालय
में की जाती है
WWW.PROPERTYSAHAYTA.COM
Read Full Article